जैसा की हम जानते है की Uttar Pradesh सरकार ने Ration card के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए system बनाया है जिसके द्वारा हम अपना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर के बनवा सकते है। जैसा की हम जानते है की Ration card हमारे जीवन में कितना जरुरी दस्तावेज है चाहे वो हमे सरकारी राशन के दुकान से राशन लेना हो या फिर हमे सरकार के द्वारा किसी भी योजना का लाभ उठाना हो या हमे अपने पहचान बताना हो हमे हर जगह Ration card की ही जरुरत होती है अगर हमारे पास Ration card नहीं तो हमे बहुत सारे मुस्किलो का सामना करना पड़ सकता है इस लिए हमने इस पोस्ट में बताया है की आप अपने Ration card के ऑनलाइन आवेदन कैसे कर के बनवा सकते है। जैसा की हम जानते है कि उत्तर प्रदेश सरकार और खाद्य एवं रसद विभाग ने उत्तर प्रदेश के नागरिको के लिए Ration card के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जरी किया है राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनयन 2013 (NFSA -2013) के तहत उत्तर प्रदेश का राशन कार्ड शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के नागरिक इस आवेदन फॉर्म को भरने लिए उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के website पर जाना होगा जहा से बहुत आसानी से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते है।
Documents Requirements For Ration Card
अगर आप अपना Ration Card के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको निम्न documents देना होता है।
- सम्पूर्ण परिवार का आधार card ( अगर उपलब्ध है)
- बैंक पासबुक की photo कॉपी
- परिवार के मुखिया के photo
- अपना voter card
- आय प्रमाण पत्र और पुरे परिवार के आय का बिवरण
- अपने नजदीकी सरकारी दूकानदार का नाम
- अपने नजदीकी राशन के दुकानदार के क्षेत्र शहर या ग्रामीण
आपको अपने ration card के आवेदन करते समय ये सभी जानकारियां देना पड़ता है।
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Ration Card Ke Liye Online Apply Kaise Kare
इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारिक website http://fcs.up.nic.in/ पर जाना होता है और Ration card Registration के लिंक पर click करना है और सबसे पहले यहाँ पर अपना registration करना होगा जिसमे आप से आपकी Email ID और मोबाइल नंबर माँगा जायेगा जिसको भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा जिसको enter करने के बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना होता है ये सभी प्रक्रिया करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से log In करना होगा उसके बाद आपके पास राशन कार्ड एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको पूरा भरना है इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक रशीद मिल जाएगी की आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया हैं और आपका आवेदन फॉर्म मंजूर कर लिया जायेगा।
How To Complaint For Ration Card
friends अगर राशन card के सम्बन्ध में किसी प्रकार के शिकायत करना चाहते है तो भी आपको इसhttps://fcs.up.gov.in/ इसी लिंक पर click कर के शिकायत के विकल्प पर click कर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते है या इसके अलावा राशन कार्ड के toll Free 18001800150 या 1967 पर कॉल करके भी अपना शिकायत दर्ज करवा है।